दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र जन करें आवेदन
श्रावस्ती 16 दिसम्बर, 2019/सू0वि0/दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0-15000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0-20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0-35000/- धनराशि प्रदान की जाती है।
पात्रताः-
1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
2- दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आॅनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का आंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आॅनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही आॅनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड काॅपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, श्रावस्ती में कमरा नं0-18 में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध कराये.
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